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याचिका में बताया कि आरएएस भर्ती नियम 15 के तहत आरपीएससी को सिर्फ न्यूनतम अंक तय करने की ही शक्ति है, जो कि सभी वर्गो के लिए समान होनी चाहिए.

RAS भर्ती मामले में दायर याचिका में HC ने फैसला सुरक्षित रख लिया. (फाइल फोटो)
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