[ad_1]
सिंगापुर: विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भारत में हल्ला मचाने वाले यदि सिंगापुर चले जाएं, तो अधिकारों के नाम पर हंगामा करने की उनकी यह आदत चुटकी बजाते ही गायब हो जाएगी. सिंगापुर में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जोलोवन वैम के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की जा रही है क्योंकि उन्होंने बिना अनुमति के प्रदर्शन किया था. यहां गौर करने वाली बात यह है कि उस प्रदर्शन में अकेले वैम ही शामिल थे.
शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए भी अदालत ने जोलोवन वैम (Jolovan Wham) के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है. दरअसल, मार्च में जोलोवन वैम ने पुलिस स्टेशन के बाहर एक क्लीमेंट एक्टिविस्ट के समर्थन में प्रदर्शन किया था. वो बिना किसी शोर-शराबे के हाथ में स्माइली वाला बोर्ड लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हो गए थे. हालांकि. वैम ने इसके लिए अनुमति नहीं ली थी, इसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
“Singapore does not want you to be happy” https://t.co/3SPPIuZJDI
— Jolovan Wham (@jolovanwham) November 23, 2020
#VaccineConclaveOnZee: PM मोदी अहमदाबाद पहुंचे, कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का लेंगे जायजा
दो बार जा चुके हैं Jail
सिंगापुर (Singapore) में विरोध-प्रदर्शनों को लेकर नियम काफी सख्त हैं. बगैर पुलिस की अनुमति के यदि कोई भी प्रदर्शन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. फिर भले ही प्रदर्शन शांतिपूर्ण क्यों न हो. वैम नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे हैं और इसी के चलते उन्हें दो बार जेल भी जाना पड़ा है. स्थानीय मीडिया के अनुसार, वैम के खिलाफ लोक आदेश अधिनियम के तहत आरोप लगाये गए हैं, जो सार्वजानिक स्थलों पर बिना अनुमति विरोध-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाता है.
एक व्यक्ति खतरा कैसे?
मामले की सुनवाई के लिए अदालत जाते वक्त भी जोलोवन वैम ने उसी अंदाज में फोटो खिंचवाई और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. उन्होंने अपने खिलाफ कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा, ‘मुझ पर इस तरह के आरोप लगाना दर्शाता है कि स्थिति कितनी खराब हो गई है. मैं जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहा है, वो किसी के लिए खतरा कैसे हो सकता है’? इसके साथ ही वैम को 2018 के एक अन्य मामले में भी आरोपी बनाया गया है. यदि अदालत उन्हें दोषी करार देती है, तो उन पर प्रत्येक अपराध के लिए करीब $3,700 का जुर्माना लगाया जा सकता है.
[ad_2]
Source link